सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने के निर्देश दिये
नई दिल्ली [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून लाने का प्रयास करना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि हालांकि घरेलू कामगार एक आवश्यक कार्यबल हैं लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए वे नियोक्ताओं और एजेंसियों द्वारा शोषण के लिए असुरक्षित हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों को घरेलू कामगारों पर इस तरह के कानून की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।