सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग छात्रों के हित में फैसला सुनाया
नईदिल्ली [ महामीडिया] अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होने के लिए दिव्यांग स्टूडेंट के लिए कम्प्यूटर और सॉफ्ट कॉपी की सुलभता के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय को बताया गया कि केंद्र सरकार ने सुझावों पर जिस प्रारूप में अपना जवाब दाखिल किया है वह सुलभ प्रारूप में नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की खंडपीठ ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि "सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों नहीं किया गया।" जस्टिस कांत ने कहा "निश्चित रूप से [दायित्व] आप पर नहीं होना चाहिए जो लोग सामग्री देना चाहते हैं यह उनकी जिम्मेदारी है।"