
राजस्थान में उच्च शिक्षा की स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति पर रोक
जयपुर [महामीडिया] राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को उच्च शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति का लाभ E3 श्रेणी में आने वाले किसी भी उम्मीदवार को देने से रोक दिया है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 25 लाख से अधिक है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि वह "सरकार और उसके अधिकारियों की ऐसी विवेकाधीन कार्यप्रणाली पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है जो सार्वजनिक धन और सरकारी खजाने का दुरुपयोग उन लोगों को छात्रवृत्ति देने के नाम पर कर रहे हैं जो वास्तव में इसे प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।" यह फैसला जस्टिस अनूप कुमार ने सुनाया।