सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सतर्कता बरतने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सतर्कता बरतने का सुझाव दिया

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को भोजन की आपूर्ति के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर दिया, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था। यह टिप्पणी करते हुए कि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज की और हाईकोर्ट को भविष्य में अधिक जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी।

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