सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने से मना किया

भोपाल [महामीडिया] उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर वैधानिक निषेध लगाने की मांग करने वाली याचिका को सुनने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है याचिकाकर्ता संसद से कानून बनाने के लिए कह सकता है ।यह कहते हुए न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति बी. आर .गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह की पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया।

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