सुप्रीम कोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना की अनुमति दी

नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए विकास योजना को लागू करने की अनुमति दे दी है, जिसका उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना और यात्रा अनुभव को सुरक्षित बनाना है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राज्य को मंदिर के फंड का उपयोग करते हुए मंदिर के चारों ओर लगभग पांच एकड़ भूमि प्राप्त करने की अनुमति भी दी है । शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस धनराशि से मंदिर के आसपास पांच एकड़ भूमि खरीदी जा सकती है लेकिन अधिग्रहीत भूमि का पंजीकरण मंदिर के देवता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के नाम पर ही किया जाएगा।

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