सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विदेशी प्रवासियों को जमानत की अनुमति दी 

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विदेशी प्रवासियों को जमानत की अनुमति दी 

नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने पश्चिम बंगाल राज्य में अवैध विदेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत से संबंधित मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया है।कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करनी चाहिए जो अपनी सजा पूरी करने के बाद जेलों में बंद हैं और फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह आदेश जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने दिया है। 

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