गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए एक अप्रैल से स्टॉक की जानकारी देना होगी 

गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए एक अप्रैल से स्टॉक की जानकारी देना होगी 

भोपाल [ महामीडिया] उपभोक्ताओं को गेहूं की महंगाई से राहत देने के लिए कदम उठा रही है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को इसके स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टल पर देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में गुरुवार को एक आदेश जारी किया है।जारी आदेश में कहा कि गया कि सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों के कारोबारी/ थोक कारोबारी/खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर्स को एक अप्रैल से गेहूं के स्टॉक की घोषणा करनी होगी। इस स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर अगले आदेश तक देनी होगी। इस आदेश में यह भी कहा गया कि सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर स्टॉक की नियमित और उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए।केंद्र सरकार ने पिछले साल गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई थी। यह स्टॉक लिमिट 31 मार्च, 2024 को खत्म हो रही है। इसके बाद अब गेहूं का स्टॉक करने वालों को इसके स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टल पर देनी होगी। गेहूं का स्टॉक करने वाली जो संस्था पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह खुद को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं व चावल के स्टॉक की जानकारी देना शुरू कर सकती है।देश में कीमतों को नियंत्रित करने और सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं व चावल की स्टॉक स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

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