
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट मामले पर सुनवाई की
नई दिल्ली ( महामीडिया )दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेट को "रिपोर्टिंग संस्थाओं" की परिभाषा में शामिल करने और उन पर अन्य दायित्व डालने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से रुख मांगा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को मामले में उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया और इसे 04 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।