सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को लेकर अति महत्वपूर्ण फैसला सुनाया
नई दिल्ली [ महामीडिया] माता-पिता के बीच विवादों का फैसला करते समय बच्चे के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिता को अंतरिम मुलाकात के अधिकार की अनुमति देने वाले निर्देशों को संशोधित किया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को सीमित सीमा तक अनुमति दी जिसमें पिता को अपनी 2 वर्षीय बेटी से मिलने के लिए उस स्थान पर मुलाकात करने के लिए संशोधित किया गया जहां मां और नाबालिग बेटी रहती है।