सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए

भोपाल (महामीडिया) सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो मरीजों को समान सक्रिय सामग्री वाली अधिक सस्ती जेनेरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि जेनेरिक दवाएं लिखने वाले मेडिकल पेशेवरों से मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने और आवश्यक दवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती  है। मुख्य न्यायाधीश  चंद्रचूड़ ,जस्टिस  पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत  दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, जो कानून के तहत जेनेरिक दवा के प्रिसक्राइब के आदेश का पालन नहीं करते हैं, साथ ही गैर-अनुसूचित और जेनेरिक दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने और औचक निरीक्षण करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग करते ह

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