कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
भोपाल [ महामीडिया] केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें 100 प्रतिशत चयन या 100 प्रतिशत नौकरी की गारंटी जैसे झूठे दावों पर रोक लगाई गई है। नए दिशा-निर्देश कई शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में अभी तक 54 नोटिस जारी किए हैं और करीब 54.60 लाख का जुर्माना लगाया जा चूका है ।