सेबी ने 52 करोड़ की रिकवरी के आदेश दिए
मुंबई [ महामीडिया] सेबी ने कोष की अवैध तरीके से हेराफेरी के मामले में दो इकाइयों को 52 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा है। नियामक ने इन इकाइयों को चेतावनी दी कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे। सेबी ने इस मामले में मोहनबीर हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किये हैं ।