सेमीकंडक्टर के लिए भूमि की जरूरत को घटाकर 10 हेक्टेयर किया गया

सेमीकंडक्टर के लिए भूमि की जरूरत को घटाकर 10 हेक्टेयर किया गया

भोपाल [महामीडिया] सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे हाइटेक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत कई नीतिगत छूट दी गई हैं। एक गजट अधिसूचना में ऐसी एसईजेड इकाइयों की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। भूमि मानदंडों में छूट सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेंबली, विभिन्न प्रकार के अन्य मॉड्यूल सब-असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बैटरी के लिए लीथियम आयन सेल, मोबाइल एवं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर आदि क्षेत्रों पर लागू होंगी। नियम 3 जून से प्रभावी हो गए हैं। वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा ‘हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये आम तौर पर केवल एक इकाई वाले एसईजेड हैं जहां 50 हेक्टेयर के नियम से समस्या हो सकती है। इसलिए हमने उसे घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया है। सेमीकंडक्टर में भारी निवेश करना पड़ता है और उस पर लाभ कमाने में काफी वक्त लगता है। इसलिए हमने एनएफई गणना में भी कुछ रियायतें दी हैं। 

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