
मुख्य सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] म.प्र.हाइकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को कड़ी फटकार लगाते हुए 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उनके जानकारी ना देने के आदेश को रद्द किया है। इसके साथ-साथ 2 लाख 12 हजार रुपए का शुल्क लिए बिना आवेदक को निशुल्क प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं । एक याचिका जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के "एजेंट" के रूप में कार्य किया। याचिकाकर्ता के आरटीआई आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने लोक सूचना आयुक्त को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को मांगी गई जानकारी पंद्रह दिनों के भीतर नि:शुल्क प्रदान करें। यह फैसला जस्टिस विवेक ने अपने आदेश में दिया है।