सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाल तस्करी के लंबित मुकदमों में तेजी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाल तस्करी के लंबित मुकदमों में तेजी

भोपाल [महामीडिया] गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी। यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल के पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य  के फैसले के संदर्भ में जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को बाल तस्करी से संबंधित लंबित मुकदमों की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी मांगने और उसके बाद छह महीने के भीतर मुकदमे को पूरा करने और सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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