नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती वाली जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। यह कानून किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। इसको लेकर शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित हैं ।