
म.प्र.में राजस्व निरीक्षकों पर भी तबादले के नए नियम लागू
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. के सभी जिलों में पदस्थ पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश में उन पटवारियों और आरआई को तत्काल हटाने के लिए कहा गया है जो अपने गृह तहसील या गृह अनुविभाग में पदस्थ हैं। पटवारी संविलियन नीति 2025 की कंडिका 5.2 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। अब सभी जिलों के कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले में पदस्थ ऐसे अधिकारियों की जानकारी देकर नियमानुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करें। संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख मप्र द्वारा इस आदेश को अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य शासन द्वारा पटवारियों के लिए जारी की गई तबादला नीति की जद में अब राजस्व निरीक्षक भी आ गए हैं। पटवारियों को गृह तहसील से हटाने के फैसले के बाद अब राजस्व विभाग ने कलेक्टरों से कहा है कि अगर कोई राजस्व निरीक्षक अपने गृह क्षेत्र के राजस्व अनुविभाग में पदस्थ है तो उसे भी हटाया जाएगा।