अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पांच लाख प्रवासियों की मानवीय पैरोल की मंजूरी दी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पांच लाख प्रवासियों की मानवीय पैरोल की मंजूरी दी

मुंबई [महामीडिया] अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से आए 5 लाख 30 हजार प्रवासियों की मानवीय पैरोल खत्म करने की मांग को मंजूरी दे दी है। पैरोल अमेरिकी कानून के तहत एक अस्थायी राहत है जो गंभीर मानवीय कारणों या सार्वजनिक हित के तहत दी जाती है। बाइडेन प्रशासन ने इसका इस्तेमाल अवैध आव्रजन रोकने के लिए किया था। इसका फायदा खासकर उन लोगों को होता था जो हवाई मार्ग से आते हैं सिक्योरिटी चेक पास करते हैं और जिनके पास अमेरिका में कोई वित्तीय प्रायोजक होता है।

 

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