म.प्र.में तीसरी बार कंपाउंडिंग की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी

म.प्र.में तीसरी बार कंपाउंडिंग की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी

भोपाल [ महामीडिया ]  म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण या अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए सरकार एक और मौका देने जा रही है। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। नए प्रस्ताव के तहत अब 31 मार्च में अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश के नगर निगम और निकायों की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कंपाउंडिंग के नियमों में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। अनुमति से अधिक निर्माण करने के मामले बार-बार सामने आते हैं। इन्हें वैध करने के लिए सरकार ने पूर्व में भी 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को वैध करने का नियम बनाया गया था।  जनप्रतिनिधियों से यह मांग आ रही थी कि एक बार और अवसर दिया जाए ताकि जो लोग रह गए हैं वे भी अपने निर्माण को वैध करवा सकें। प्रदेश में मकानों और इमारतों में किए अवैध निर्माण अब 31 मार्च तक वैध हो सकेंगे। समझौता यानी कंपाउंडिंग की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में टाइम लिमिट एक्सटेंशन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसे मंजूरी मिलने पर राज्य में लाखों मकान मालिक फायदा उठा सकते हैं। इस पर अमल करते हुए 31 अगस्त 2024 तक यह राहत दी गई थी। फिर इसे बढ़ा कर 31 दिसंबर किया गया। इस अवधि में कंपाउंडिंग के लिए उम्मीद के मुताबिक आवेदन नहीं आए।
अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के आखिरी तीन महीने बचे हैं। ऐसे में नगरीय निकायों, खास तौर से नगर निगमों को लगता है कि इस दौरान निर्माण वैध कराने के लिए मकान मालिक आगे आएंगे और उनको भी अच्छा रेवेन्यू मिल सकेगा। इसके मद्देनजर 31 मार्च तक का समय और दिए जाने की तैयारी है। 

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