सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया

भोपाल [ महामीडिया] विज्ञापन एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। इसका ध्यान विशेष क्षेत्रों और पहलुओं पर है और यदि कुछ गलत व्याख्या की गई तो उसे स्पष्ट किया जाएगा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस मेहता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की एवं नोटिस जारी किया, जिसमें विज्ञापन उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। आदेश के अनुसार, निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत न्यायालय द्वारा घोषित कानून माना जाना था। जस्टिस कोहली ने कहा "हमारा यह भी मानना ​​है कि उद्योग को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी पर बोझ डालना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि व्यवस्था हो और वह चालू हो और उचित तरीके से लागू हो।"

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