पतंजलि और डाबर का विज्ञापन मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा

पतंजलि और डाबर का विज्ञापन मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा

मुंबई [महामीडिया] दिल्ली हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद से उसके उस टीवी विज्ञापन पर सवाल किया जिसमें उसने अपने अलावा बाकी सभी च्यवनप्राश उत्पादों को “धोखा” कहा है। जस्टिस तेजस कारिया ने टिप्पणी की कि जहां अन्य च्यवनप्राश उत्पादों को “साधारण” या “कमतर” कहना विज्ञापन की छूट के दायरे में आ सकता है वहीं उन्हें “धोखा” कहना अपमानजनक नहीं माना जाएगा क्या ? अदालत ने इस मामले में डाबर  लिमिटेड द्वारा दाखिल अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है । डाबर ने पतंजलि के 25 सेकंड के टीवी विज्ञापन “51 जड़ी-बूटियाँ 1 सच – पतंजलि च्यवनप्राश !” को चुनौती दी है  ।

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