
रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया
भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक की निगरानी से बैंकों और वित्तीय कंपनियों को निर्देशित किया जाता है ताकि वे वित्तीय स्थिरता बनाए रखें और ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके। चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है ।
-
लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक पर 4.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बैंक ने अपने निदेशक से संबंधित लोन स्वीकृत किए, जो नियमों के उल्लंघन के तहत आता है। इसके अलावा, बैंक ने SIDBI के साथ एमएससी पुनर्वित्त कोष में निर्धारित राशि जमा करने में भी विफलता दिखाई।
-
श्री बालाजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतना (मध्य प्रदेश) सतना में स्थित श्री बालाजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बैंक ने भी PSL (Public Sector Lending) लक्ष्य हासिल करने में विफलता दिखाई और SIDBI के साथ निर्धारित राशि जमा करने में चूक की।
-
मुजफ्फरपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बिहार) बिहार में स्थित मुजफ्फरपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बैंक ने ग्राहकों के KYC डेटा को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपडेट नहीं किया।
-
धुले और नंदुबार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र के धुले स्थित बैंक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बैंक ने चार सीआईसी में से किसी भी एक में उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना को जमा करने में विफलता दिखाई।