सुप्रीम कोर्ट में आज से संशोधित केस वर्गीकरण प्रणाली शुरू

सुप्रीम कोर्ट में आज से संशोधित केस वर्गीकरण प्रणाली शुरू

नई दिल्ली [ महामीडिया] भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज से  21 अप्रैल, 2025 से प्रभावी केस वर्गीकरण की संशोधित प्रणाली शुरू की है। यह लगभग तीन दशकों में सुप्रीम कोर्ट के केस प्रबंधन का पहला बड़ा बदलाव है। इस सुधार से केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और वकीलों और वादियों के लिए इसे अधिक कुशल, डेटा-संचालित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की उम्मीद है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 12.01.2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक केस वर्गीकरण सलाहकार समिति का गठन किया ताकि मौजूदा केस वर्गीकरण ढांचे का अध्ययन किया जा सके और उसमें बदलाव का सुझाव दिया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 21 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली नई केस श्रेणियों का प्रस्ताव रखा। नए केस वर्गीकरण में उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मोटे तौर पर नए केस वर्गीकरण ढांचे ने श्रेणी संरचना को काफी सरल बना दिया है और न्यायपालिका की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे अपडेट किया है। यह क्लासिफिकेशन शब्द से निकल कर आया है ।

सम्बंधित ख़बरें