म.प्र. के चार प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा
जबलपुर [ महामीडिया] जबलपुर जिला प्रशासन ने चार निजी स्कूलों को अवैध तरीके से बढ़ाई और वसूली गई फीस के 38 करोड़ नौ लाख रुपये 30 दिन के भीतर अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने चार स्कूलों द्वारा अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है। इन स्कूलों में कैंट स्थित सेंट जोसेफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल, गेब्रियल हायर सेकंडरी स्कूल रांझी, दिल्ली पब्लिक स्कूल मंडला रोड और संजीवनी नगर स्थित रायल सीनियर सेकंडरी स्कूल शामिल हैं। अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच के उपरांत कार्रवाई करते हुए वसूली गई फीस अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ इन निजी स्कूलों के प्रबंधन पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। स्कूल प्रबंधकों को जुर्माना की राशि 30 दिन के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पावती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।