बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना
भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने अपने निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें KYC भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने 8 अगस्त, 2024 के एक आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर " ऋण प्रणाली', 'साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'नो योर कस्टमर' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 1.27 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर नो योर कस्टमर निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.90 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।