यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर साढ़े सत्रह लाख का जुर्माना

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर साढ़े सत्रह लाख का जुर्माना

मुंबई [ महामीडिया ] राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने बीमा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार किए जाने के कारण सेवा में कमी के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया है । आयोग ने बीमा कंपनी को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 17,57,930 रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है । शिकायतकर्ता कंपनी रामदेव मसाला ने यूनाइटेड इंश्योरेंस से बैंक के माध्यम से 20,00,000 रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी। यह मामला उसी से सम्बंधित है । 

सम्बंधित ख़बरें