आयकर की अंतिम तिथि 31 जुलाई

आयकर की अंतिम तिथि 31 जुलाई

भोपाल [ महामीडिया ] आयकर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई हैं। आयकर जमा करने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। रिटर्न जमा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आयकरदाताओं को आय की सही जानकारी देनी चाहिए और टैक्‍स डिपार्टमेंट की परेशानी से बचने के लिए मिलने वाली कटौतियों का दावा करना चाहिए। जब आप अपना कर आयकर दाखिल करें तो आप अपनी आय की सही जानकारी दें और कर कानूनों के आधार पर उन कटौतियों और छूटों का दावा करें, जिनके लिए आप पात्र हैं। गलत तरीके से दावा की गई कटौतियों के कारण दंड और आपराधिक आरोप लग सकते हैं। आप जानबूझकर ऐसी कटौतियों या छूट का दावा करते हैं, जिसके आप हकदार नहीं हैं, तो इसे कर चोरी माना जा सकता है और इसके चलते आप पर जुर्माना, दंड और यहां तक कि आपराधिक आरोप भी लग सकते हैं। इससे करदाता को आय की कम जानकारी देने या गलत तरीके से कटौतियों का दावा करने के कारण परेशानी हो सकती है। धारा 270 ए के तहत, आय की गलत जानकारी देने पर कुछ शर्तों के अधीन, कर चोरी की जाने वाली राशि का 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है। कर अधिकारियों को आपके कर रिटर्न की सटीकता को वेरिफाई करने का अधिकार है। यदि उन्हें कोई विसंगति या झूठे दावे मिलते हैं, तो वे आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि व्यक्तियों और गैर-ऑडिट मामलों के लिए 31 जुलाई है, और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के ऑडिट मामलों के लिए 31 अक्टूबर है।

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