इन्फोसिस के कर नोटिस पर पुनर्विचार होगा
भोपाल [ महामीडिया] इन्फोसिस को भेजी गई 32,403 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के एक दिन बाद ही कर अधिकारियों ने इस मामले की समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। अन्य आईटी कंपनियों को भी इसी तरह के जीएसटी नोटिस मिलने की आशंका जताए जाने के मद्देनजर विभाग हरकत में आया है। मामले की योग्यता के आधार पर हरेक मामले की जांच की जाएगी। एक शख्स ने बताया कि जीएसटी अधिकारी देखेंगे कि इस पर 26 जून के सर्कुलर के अंतर्गत विचार किया जा सकता है अथवा नहीं ।सेवाओं के आयात के मामले में यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है तो लेनदेन की ओपन मार्केट वैल्यू शून्य मानी जाएगी। यह देखना होगा कि इन्फोसिस इसके तहत पात्र है या नहीं। इन्फोसिस के मामले पर जीएसटी कानून की नई धारा 11 ए के तहत विचार किया जाएगा। नई लागू की गई धारा कर अधिकारियों को उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणालियों से उत्पन्न बकाया को माफ करने की अनुमति देती है। एक अन्य आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘कुछ ऐसे क्षेत्र जिसे व्यापक व्याख्या के आधार पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें सामान्य किया जा सकता है।’