म.प्र.के 85 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट हस्तांतरित
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. हाई कोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े सभी 85 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश दिए थे । एमपी में सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में ओबीसी कोटे को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में 85 से ज्यादा याचिकाएं लंबित थीं लेकिन अब सारे केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे 87:13 फॉर्मूले पर सवाल उठाए गए हैं।