सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण का सुझाव दिया

भोपाल [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा “अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जाए। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विरोधी हैं। आईपीसी के दो प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते।” न्यायालय ने कहा"यह देखना वाकई दुखद है कि इतने वर्षों के बाद भी  पुलिस अधिकारिय आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाए हैं।"

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