खनिजों पर रॉयल्टी कर नहीं

खनिजों पर रॉयल्टी कर नहीं

भोपाल [ महामीडिया ] खनिजों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी खान एवं खनिज अधिनियम के तहत टैक्स नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि राज्यों को रॉयल्टी लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल  बाद फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। जिस पर आज फैसला सुनाया गया है । सप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स है या नहीं ? खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर प्रधान न्यायाधीश  चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया ।

सम्बंधित ख़बरें