
दुर्ग में धर्मांतरण मामले में दोनों नन को जमानत
बिलासपुर(महामीडिया): छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की दो नन समेत तीन लोगों को जमानत दे दी। वकीलों ने यह जानकारी दी।
बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनआईए अदालत) सिराजुद्दीन कुरैशी ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने बताया कि अदालत ने तीनों को सशर्त जमानत दे दी है।
रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बजरंग दल के स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत पर 25 जुलाई को शासकीय रेल पुलिस ने नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ सुकमन मंडावी नामक एक व्यक्ति को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। पदाधिकारी ने नन और मंडावी पर नारायणपुर की तीन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया था।