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मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस पर जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के अड़ियल रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनियां केवल तकनीकी बारीकियों या अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखावट जैसी छोटी विसंगतियों का बहाना बनाकर क्लेम खारिज नहीं कर सकतीं। आयोग ने मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए पीड़ित को इलाज की राशि ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है।