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भूमि रिकॉर्ड में नामांतरण को उचित ठहराते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वसीयत के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में नामांतरण करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है और केवल इस आधार पर नामांतरण से इनकार नहीं किया जा सकता कि दावा एक वसीयतनामा पर आधारित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी के पक्ष में किया गया नामांतरण बहाल कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा नामांतरण किसी भी दीवानी कार्यवाही में शीर्षक के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यह निर्णय जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा दिया गया।