शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई निर्देश जारी किए जिसमें अनिवार्य है कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को अपनी कुल संख्या का 25% मुफ्त शिक्षा के लिए एडमिशन देना होगा। कोर्ट ने कहा कि "पड़ोस के स्कूलों" की अवधारणा वर्ग, जाति और लिंग की बाधाओं को तोड़ने के लिए बनाई गई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन वास्तव में परिवर्तनकारी हो सकता है।
 

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