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टाइगर ग्लोबल से आयकर वसूली का मार्ग प्रशस्त
भोपाल [महामीडिया] सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी निवेश कंपनी टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के 2018 में फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेचने पर पूंजीगत लाभ कर लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद आयकर विभाग कंपनी के खिलाफ टैक्स वसूली की कार्रवाई करेगा।सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विदेशी निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचकर लगभग ₹14,500 करोड़ अर्जित किए थे। अब इस बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर टैक्स देय होगा।