राजस्थान हाईकोर्ट ने विवाहेतर संबंध को अपराध मानने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने विवाहेतर संबंध को अपराध मानने से इनकार किया

भोपाल [महामीडिया] राजस्थान हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि विवाहेतर संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ केवल भविष्य के मामलों पर ही नहीं बल्कि पहले से लंबित सभी मामलों पर भी लागू होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो वह प्रारंभ से ही अमान्य हो गई है और उस पर आधारित कोई भी अभियोजन अब जारी नहीं रह सकता। यह निर्णय जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने सुनाया है 

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