सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय भाषा में निपुणता को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय भाषा में निपुणता को मंजूरी दी

भोपाल [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को विभिन्न राज्यों में न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों को स्थानीय भाषा में निपुणता की आवश्यकता को मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को स्थानीय भाषा में निपुणता की आवश्यकता "वैध" है। पीठ ने कहा कि एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायिक अधिकारियों को स्थानीय भाषा में गवाहों और साक्ष्यों से निपटना पड़ता है। न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा,इसलिए ऐसी आवश्यकता पूरी तरह से उचित है, पीठ ने कहा। किसी भी मामले में यह नीति के दायरे में आने वाला मामला था।

सम्बंधित ख़बरें