सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मामले में हस्तक्षेप नहीं किया

सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मामले में हस्तक्षेप नहीं किया

नईदिल्ली [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने के अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।साथ ही कोर्ट ने 5 नवंबर, 2024 से 18 नवंबर, 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रम छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देकर राहत प्रदान की।कोर्ट ने JEE(Advanced) के लिए प्रयास की सीमा तीन से घटाकर दो करने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका में यह आदेश पारित किया। 

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