
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास पर अस्थायी रोक
नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास पर अस्थायी रोक लगा दी है। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के तहत समिति के संचालन को निलंबित किया जाएगा। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में मंदिर की व्यवस्था के लिए समिति बनेगी । मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर दो मंजिला होगा और इसमें तीन रास्ते होंगे जिनके जरिए मंदिर तक पहुंचा जाएगा । सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर विकास परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अदालत ने यूपी सरकार के अध्यादेश पर सवाल उठाते हुए मध्यस्थता का सुझाव दिया है। प्रभावित पक्षों की राय लेने पर जोर दिया है।