बॉम्बे हाईकोर्ट ने जय कॉरपोरेशन लिमिटेड मामले में एसआईटी के गठन का आदेश दिया
मुंबई [महामीडिया] बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पर 'निराशा' व्यक्त की, जो भारत और कई अन्य देशों में एक कंपनी द्वारा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच करने में 'अनिच्छा' दिखा रही है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि ईओडब्ल्यू और सीबीआई दोनों ही शिकायतों की जांच/पूछताछ करने में अनिच्छुक थे जिसमें जय कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के प्रमोटर आनंद जैन पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और भारत के बाहर उसे सफेद करने का आरोप लगाया गया था।