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उज्जैन के तकिया मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज
मुंबई [ महामीडिया] महाकाल मंदिर विस्तारीकरण क्षेत्र में आ रही तकिया मस्जिद को तोड़ने के मामले में याचिकाकर्ताओं की मस्जिद को दोबारा बनवाने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसला प्रशासन के पक्ष में सुनाया है। यह मस्जिद प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवज़ा देकर ध्वस्त कर दी थी । याचिकाकर्ताओं ने मामले में हाई कोर्ट के निर्णय को गलत बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है ।