जस्टिस सप्रे की फीस मृतक चाय मजदूरों की विधवाओं को दी जाएगी

जस्टिस सप्रे की फीस मृतक चाय मजदूरों की विधवाओं को दी जाएगी

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और असम राज्यों को निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों की पहचान करें जहां मृतक चाय मजदूरों की विधवाएं गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें वह राशि वितरित की जाएगी जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे को दी जानी थी।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह निर्देश तब दिया। खंडपीठ ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब उन्हें बताया गया कि जस्टिस सप्रे ने चाय बागान मजदूरों को लंबित बकाया राशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपने काम के लिए 20 लाख रुपये का पारिश्रमिक लेने से इनकार कर दिया।

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