हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा

मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा न कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत है।
 

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