म.प्र. में आग सुरक्षा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त होगी
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को नगरीय निकायों से अलग से आग सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। औद्योगिक संगठनों की मांग पर राज्य सरकार इस नियम में संशोधन करने जा रही है। आग लगने की घटनाओं को देखते हुए आग सुरक्षा के प्रविधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अनुसार उद्योगों को नोटिस दिए जा रहे थे।उद्योगपतियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नियम, प्रक्रियाओं में संशोधन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आग सुरक्षा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण उद्योगों को हो रही परेशानी को देखते हुए दिशा-निर्देश में संशोधन किया जा रहा है।