
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मैनेजरों पर दिशानिर्देश जारी किए
नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को इस बात पर चिंता जताई कि कई राज्यों में कोर्ट मैनेजर अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं और कुछ राज्यों ने फंड की कमी का हवाला देते हुए उनकी सेवाएं बंद भी कर दी हैं। इस स्थिति पर दुख जताते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों को मौजूदा कोर्ट मैनेजरों को नियमित करना चाहिए बशर्ते कि वे उपयुक्तता परीक्षण में पास हो जाएं। नियमितीकरण उनकी सेवाओं की शुरुआत से ही प्रभावी माना जाएगा । चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह चिंता जताते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।