
वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 20 मई को
मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ नई याचिकाओं पर विचार करने से आज शुक्रवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हर कोई अखबारों में नाम चाहता है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वह लंबित मामले पर 20 मई को फैसला करेंगे । इसके बाद शीर्ष अदालत अंतरिम राहत के बिंदु पर सुनवाई करेगी।