
उपभोक्ता फोरम में पाँच साल के कार्यकाल की सिफारिश
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए जिसमें केंद्र को उपभोक्ता फोरम में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नए नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नए नियमों में ऐसी नियुक्तियों के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान शामिल होना चाहिए। जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया गया है ।