सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी की वर्तमान पॉलिसी को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी की वर्तमान पॉलिसी को रद्द किया

मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल शाखा में पुरुषों के लिए पद आरक्षित करने संबंधी भारतीय सेना की नीति को रद्द कर दिया और जेएजी पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं की संख्या सीमित कर दी है । न्यायालय ने माना कि जेंडर-न्यूट्रेलिटी का सही अर्थ यह है कि सभी मेधावी उम्मीदवारों का चाहे वे किसी भी जेंडर के हों चयन किया जाना चाहिए। इसलिए उसने भारत संघ और भारतीय सेना को निर्देश दिया कि वह इस तरह से भर्ती करें कि किसी भी लिंग के लिए सीटों का विभाजन न हो अर्थात यदि सभी महिला उम्मीदवार योग्य हैं तो उन सभी का चयन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एक सामान्य योग्यता सूची प्रकाशित की जाएगी जिसमें सभी उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे।

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